राष्ट्रगान के बारे में जानकारी हिंदी में – Information about national anthem in Hindi

राष्ट्रगान के बारे में जानकारी हिंदी में - Information about national anthem in Hindi

National anthem ke bare mein jankari – राष्ट्रगान “जन गण मन” भारत की स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है. इसे पूरा सम्मान देना और इसके सम्मान की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का परम् कर्तव्य है. 

भारत के राष्ट्रगान से जुड़े कई ऐसे नियम हैं, जिनके बारे में शायद देश के ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है. आज इस लेख में हम आपको राष्ट्रगान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं।

हमारे देश भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? National anthem kisne likha tha?

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर (Gurudev Rabindranath Tagore) हमारे देश के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा था. उन्होंने साल 1911 में इसे गान के रूप में रचा था.

रवींद्रनाथ टैगोर ने पहले बंगाली में राष्ट्रगान की रचना की थी, बाद में आबिद अली (Abid Ali) ने इसे हिंदी और उर्दू में रूपांतरित किया.

किस वर्ष “जन गण मन” को भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था?

24 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने “जन गण मन” को अपना राष्ट्रगान घोषित किया था. 

“जन गण मन” गान पहली बार सार्वजनिक रूप से मंच पर कब गाया गया था?

“जन गण मन” गान पहली बार 27 दिसंबर 1911 को सार्वजनिक मंच पर गाया गया था.

भारत के राष्ट्रगान को पूरी तरह से गाने में कितना समय लगता है?

राष्ट्रगान को गाए जाने की कुल अवधि 52 सेकंड है और इसे 49 से 52 सेकंड के बीच ही गाया जाना चाहिए. 

कुछ विशेष अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है. इसमें केवल पहली और आखिरी पंक्तियों को ही गाया जाता है और इसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है.

हमारे राष्ट्रगान में कितनी नदियों के नाम हैं?

हमारे राष्ट्रगान में यमुना और गंगा इन दो नदियों के नाम आते है.

हमारे देश में राष्ट्रगान के लिए कानून क्या है?

राष्ट्रगान का अपमान करने पर राष्ट्रीय सम्मान के अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. इसका अपमान करने का दोषी पाए जाने पर तीन साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

जब राष्ट्रगान बजाया जाता है या गाया जाता है, तो देशवासियों से सतर्क मुद्रा में अपने स्थान पर खड़े रहने की अपेक्षा की जाती है.

राष्ट्रीय ध्वज (National flag) फहराने के दौरान और परेड के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों में राष्ट्रगान बजाया या गाया जाता है.

दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति के अभिभाषण के ठीक पहले और तुरंत बाद राष्ट्रगान बजाने का नियम है.

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या फर्क है? Difference between national anthem and national song

हमारे देश भारत का राष्ट्रगान (National anthem) “जन गण मन अधिनायक” गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है जबकि हमारा राष्ट्रगीत (National song) “वंदे मातरम” बंकिमचंद्र चटर्जी (Bankim Chandra Chatterjee) ने लिखा है.

राष्ट्रगीत एक देशभक्तिपूर्ण स्तवन (प्रशंसा गीत) है जिसे सार्वजनिक या राज्यस्तरीय अवसरों पर गाया जाता है. वंदे मातरम को लेकर कोई नियम या कानून नहीं है, आप इसे कहीं भी, कभी भी गा सकते हैं.

जबकि राष्ट्रगान एक संगीतमय रचना है जो देशभक्ति, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और संघर्ष को परिभाषित करता है. राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है. राष्ट्रगान गाने और बजाने के संबंध में कई नियम और कानून हैं और अगर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है.

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